सुप्रीम कोर्ट की चौखट से एक बार फिर आया राजेश और नूपुर तलवार को बुलावा
तलवार दंपति पर उनकी बेटी आरुषि और घर के नौकर हेमराज की हत्या का आरोप है
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टर दंपति राजेश तलवार और नूपुर तलवार की रिहाई के खिलाफ दायर सीबीआई की एक याचिका मंजूर कर ली है। तलवार दंपति पर उनकी बेटी आरुषि और घर के नौकर हेमराज की हत्या का आरोप है।
न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ डेंटिस्ट दंपति की रिहाई के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है और उन्होंने इस मामले पर दंपति से जवाब मांगा है। अदालत ने सीबीआई की याचिका के साथ हेमराज की पत्नी की याचिका को भी मंजूरी दी है, जिसने दंपत्ति की रिहाई को चुनौती दी थी।
सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तलवार दंपति को रिहा करने के 12 अक्टूबर के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए उनकी 14 वर्षीय बेटी और नौकर हेमराज की हत्या मामले में बरी कर दिया था। दोनों को नोएडा के जलवायु विहार स्थित तलवार दंपति के घर में 16 मई, 2008 को मृत पाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को पलट दिया था और तलवार दंपति को रिहा करने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने 13 जून, 2008 को राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार किया। इसके 10 दिनों बाद तलवार के दोस्त के नौकर राज कुमार और तलवार के पड़ोसी के नौकर विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया। सबूत नहीं मिलने के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया था।