अर्जेटीना की संसद में गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक खारिज
ब्यूनस आयर्स, 9 अगस्त (आईएएनएस)| अर्जेटीना की संसद ने गर्भपात को वैध बनाने वाले विधेयक को खारिज कर दिया है। इससे कैथोलिक बहुल देश में गर्भपात अधिकार समर्थकों को धक्का लगा है। समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून के तहत गर्भधारण के पहले 14 हफ्तों के दौरान गर्भपात की इजाजत दी गई है। इस कानून को 14 जून को चेंबर ऑफ डेप्युटीज ने मंजूरी दी थी।
संसद में इसके लिए बुधवार की रात मतदान किए। कुल 72 सीटों में विधेयक के पक्ष में 31 व खिलाफ में 38 मत पड़े और दो लोग अनुपस्थित रहे।
ह्यूमन राइट्स वाच की वरिष्ठ अमेरिकी शोधकर्ता तमारा तारासिक ब्रोनर ने कहा, हममें से जो भी मानवाधिकारों के लिए कार्य करते हैं वे जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है।
उन्होंने कहा, अगर यह आगे नहीं बढ़ता है तो हमें इसे पर जोर देना जारी रखना होगा।
सांसदों ने विधेयक पर बुधवार देर रात तक चर्चा की। गर्भपात अधिकार समर्थक कार्यकर्तरओ ने रैली निकाली व कैथोलिक चर्च ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में ‘मास फॉर लाइफ’ का आयोजन किया।