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उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून में गिराए जा चुके हैं 3,121 अवैध अतिक्रमण

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून चला रहे अभियान

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून व जिला प्रशासन देहरादून, जनता के लिए बनाए गए फुटपाथों, गलियों सड़कों व दूसरे स्थानों पर किए गए अनधिकृत निर्माणों व अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान में 74 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया व 134 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण कार्य किया गया। सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम तेज़ गति से पूरा किया जा रहा है। अब तक कुल 3,121 अवैध अतिक्रमणों को गिराया जा चुका है, 5,615 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण हो चुका है और 108 भवनों के सीलिंग का काम पूरा कर लिया गया है।

अभियान के बारे में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने शहर में किए जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तरीकरण, सीलिंग व सीमांकन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ साथ बारिश के दौरान ध्वस्त किए गए भवनों, बाउंड्रीवॉल का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मलबे को हटाने की कार्रवाई में और अधिक तेज़ी लाई जाए।

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों में जिन-जिन स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है, उन स्थानो पर विद्युत पोल की शिफ्टिंग का काम मानको के अनुसार तेज़ी से किया जाए। अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद जो मलबा सड़को में गिर रहा है, उस मलबे को तत्काल हटाया जाए, जिससे की आम जनता को परेशानी न हो।

 

ओमप्रकाश ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त गढ़वाल मंडल को संबंधित विभागों के साथ बैठक आयोजित कर इस संबंध में बताया , ” परेड ग्राउण्ड सहित देहरादून शहर के विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कूड़े उठाने का काम जल्द से जल्द तेज़ गति से पूरा किया जाए।”

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ओमप्रकाश ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने दिया जाए, जिससे की संडे मार्केट लगने वाले स्थान के आस-पास यातायात का दबाव कम रहे व टास्क फोर्स द्वारा अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की जा सके।”

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड ने यह निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति संडे मार्केट व परेड ग्राउण्ड के आस-पास रेहडी-ठेली लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए।

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