यूनिटेक एमडी संजय चंद्रा को राहत नहीं
नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को ‘कस्टोडियल पैरोल’ देने से इनकार कर दिया।
संजय चंद्रा ने फंड जुटाने में व अदालत के आदेशों के पालन में दिक्कत आने की बात कह कर पैरोल की मांग की थी। चंद्रा ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ से कहा कि वह जमानत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कस्टोडियल पैरोल मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में उन्हें जेल में एक साल हो जाएंगे।
संजय चंद्रा को 9 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था।
खंडपीठ ने घर खरीदने वालों को 102 करोड़ रुपये की अदायगी का आदेश दिया। घर खरीदार अपने पैसे की वापसी की मांग कर रहे हैं।
चंद्रा व उनके भाई अजय को बीते साल अप्रैल में निवेशकों की धोखाधड़ी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। निवेशकों को कंपनी के वादे के अनुसार फ्लैट नहीं मिला था।
चंद्रा व उनके भाई को धन जुटाने के लिए तीन महीने की जमानत दी गई थी। निचली अदालत ने उनकी तीन महीने जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय भी अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।