लाभ का पद : निर्वाचन आयोग में अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को
नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के लाभ के पद मामले की अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को करेगा।
आयोग ने जोर देकर कहा कि 21 आप विधायकों को अवैध रूप से संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त करने के आदेश की अवैधता लाभ के पद धारण करने वाले याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त नहीं करती है। आयोग ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को इन तथ्यों पर बहस करने से बचने और लाभ के पद वाले संकीर्ण प्रश्न के दायरे में रहने की सलाह दी।
चुनाव आयोग ने इससे पहले कहा था कि आप विधायकों ने अपने अधिकार में लाभ का पद संभाला था और इसीलिए उन्हें अयोग्य घोषित करना न्यायोचित था। आप विधायकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसने मार्च में चुनाव आयोग को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने का निर्देश दिया था।
चुनाव आयोग ने कहा, उच्च न्यायालय ने आयोग को पक्ष सुनने का निर्देश दिया था कि लाभ का पद क्या है तथा इसके बाद स्थिति की पुनर्समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।