दिल्ली मेट्रो ने कहा, मेट्रो कर्मियों ने सेवा बाधित कर तोड़ा कानून
नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि 31 मई को मेट्रो सेवा में बाधा उत्पन्न कर कुछ मेट्रो कर्मियों ने मेट्रो नियमों का उल्लंघन किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय में मेट्रो में पार्किं ग के बाद उपजे विवाद के बाद स्टेशन मास्टरों की कथित पिटाई के मामले की जांच के मामले की सुनवाई चल रही है।
पूर्व केंद्रीय कर्मी पूरन चंद आर्य ने याचिका दायर कर डीएमआरसी, ‘केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल’ (सीआईएसएफ), दिल्ली पुलिस तथा गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो।
मामले के बाद द्वारका सेक्टर 21 और जनकपुरी पश्चिम स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया था।
डीएमआरसी ने कहा कि उसके पास सीसीटीवी क्लिप्स हैं जिनमें आरोपी प्रदर्शनकारी (कर्मी) दिख रहे हैं। डीएमआरसी के बयान के अनुसार उन्होंने ‘मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स’ (एमआरजीसी) और ‘भारतीय दंड संहिता’ (आईपीसी) के कई नियमों का उल्लंघन किया। डीएमआरसी ने घटना में शामिल कुछ कर्मियों के नाम भी बताए हैं।