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शिक्षा निदेशक की नियुक्ति शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन : सिसोदिया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को निर्वाचित सरकार को बताए बिना उप राज्यपाल अनिल बैजल द्वारा शिक्षा निदेशक की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायाल के आदेश का ‘उल्लंघन’ बताकर बैजल की निंदा की। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, शीर्ष अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह साफ है कि उप राज्यपाल द्वारा शिक्षा निदेशक की नियुक्ति अवैध है। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचित सरकार शिक्षा पर 26 फीसदी खर्च करती है, लेकिन बैजल ने हमसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई।

उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के मंत्री तक हमसे बात करते हैं कि कैसे चीजें होनी चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल का कहना है कि सेवा (विभाग) उनके पास है और वह इसे लेकर हमसे चर्चा नहीं करेंगे।

बीते सप्ताह सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की कार्यकारी शक्ति को सिर्फ जमीन, सार्वजनिक आदेश व पुलिस तक सीमित कर दिया, जबकि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दूसरे विषयों पर काम करने की शक्ति दी। इन विषयों में ‘सेवाएं’ भी शामिल हैं।

हालांकि, बैजल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें ‘सेवाओं’ पर शक्तियों के इस्तेमाल करने की सलाह दी है, क्योंकि 2015 की गृहमंत्रालय की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय की नियमित खंडपीठ का फैसला आने तक वैध है।

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