ब्राजील : लूला की रिहाई के आदेश पर जजों का अड़ंगा
साओ पाउलो, 9 जुलाई (आईएएनएस)| ब्राजील की न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को राहत देते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए लेकिन साथी जजों ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, संघीय अदालत के न्यायाधीश ने लूला की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि, इस फैसले से एक अन्य संघीय न्यायाधीश सर्जियो मोरो ने इनकार कर दिया।
ब्राजील के न्यूज नेटवर्क ग्लोबो के मुताबिक, मोरो ने न्यायाधीश रोजेरियो फावरेटो से पूछा कि वह पूर्ववत फैसले को खारिज कर रहे हैं।
न्यायाधीश सर्जियो मोरो ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात न्यायादीश के पास लूला की रिहाई का आदेश देने का अधिकारी नहीं है।
इससे पहले फावरेटो ने लूला की वर्कर्स पार्टी (पीटी) के तीन डिपुटिज की याचिका स्वीकार कर ली और लूला की जल्द रिहाई के आदेश दिए।
संघीय क्षेत्रीय अदालत 4 में ही बैठने वाले संघीय न्यायाधीश जाओ प्रेडो गेब्रान नेटो ने लूला की रिहाई के आदेश को रद्द करने के लिए एक आदेश जारी किया।
गेब्रान नेटो ने लिखा, मैं मानता हूं कि पराना की संघीय पुलिस ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे कॉलेजियम के फैसले में बदलाव हो।
हालांकि, इशके बाद फावरेटो ने लूला की रिहाई पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, मैं न्यायिक आधार के साथ प्रतिवादी को तुरंत रिहा करने का आदेश देता हूं।
चैंबर ऑफ डिपुटिज में पीटी के विधायी ब्लॉक के प्रमुख पाउलो पिमेन्टा ने फावरेटो के फैसले को रद्द करने के लिए मोरा पर विद्रोह करने का आरोप लगाया।