अब उत्तराखंड में नहीं सुनाई देगी लाउड स्पीकर की आवाज़
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश पांच- डेसिबल लिमिट पर ही बजाए जा सकेंगे लाउड स्पीकर
उत्तराखंड में तेज़ आवाज़ में बजने वाले वाले लाउड स्पीकरों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में यह कहा कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और जन संबोधन के किसी भी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए संबधित इलाके की अथॉरिटी से लिखित आदेश लेना जरूरी होगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश ने उत्तराखंड कीत कई लाउड स्पीकर की दुकानों पर खमोशी ला दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस फैसले पर अपना आदेश 19 जून को दिया था, लेकिन कोर्ट ने लिखित तौर पर यह आदेश फिर से मंगलवार को पारित किया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा और लोक पाल सिंह की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। इस फैसले के साथ ही हरिद्वार की एक औद्योगिक इकाई पर वायु प्रदूषण फैलाने के लिए पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अपने लिखित आदेश में कोर्ट की बेंच ने लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज की डेसिबल लिमिट भी तय की है। डेसिबल लिमिट – पांच भी रखा गया है। यह ध्वनि इतनी कम है कि इसकी आवाज़ न के बराबर ही समझी जा रही है।