IANS
ब्राजील : पूर्व राष्ट्रपति लूला की जमानत याचिका खारिज
रियो डी जनेरियो, 23 जून (आईएएनएस)| ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को जमानत पर रिहा किए जाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। लूला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है।
समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, न्यायाधीश एडसन फाचिन ने शुक्रवार को लूला की याचिका खारिज कर दी।
लूला की वर्कर्स पार्टी तो उनके अगले मंगलवार तक जेल से बाहर आने की उम्मीद थी ताकि वह आधिकारिक रूप से अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का चुनाव अभियान शुरू कर सकें।
लूला (72) सात अप्रैल से कस्टडी में हैं और उन्हें 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है।