भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं पांच लाख लोग
सही सड़क सुरक्षा की मदद से हर दिन बचाई जा सकती हैं 400 ज़िंदगी
भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहां सड़क दुर्घटना के कारण प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
इस प्रकार, यहां सड़क दुर्घटना के कारण हर घंटे 17 लोगों की मौत हो जाती है। सड़क सुरक्षा उपाय अपनाकर रोज 400 जानें बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा हर साल सड़क दुर्घटनाओं में अन्य पांच लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भारत में सभी गैर-प्राकृतिक आकस्मिक मौतों में से 44 प्रतिशत से अधिक और 18 से 30 वर्ष की आयु के सभी लोगों में से 51 प्रतिशत लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है।
सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में रोज जान गंवाने वाले लोगों को बचाने के मूल उद्देश्य के साथ अग्रणी उपभोक्ता संरक्षण समूह कंज्यूमर वॉयस ने गुरुवार को ‘सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता’ बनाने की अपील करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल को 30 साल पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1988 पर केंद्रित किया गया जिसके लिए भारत में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में जबरदस्त बदलावों के मद्देनजर तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।
इस मौके पर सांसद परवेश वर्मा सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों, सिविल सोसायटी संगठनों, सांसदों और सड़क सुरक्षा गठबंधन के साझेदार संगठनों ने देश में सड़क सुरक्षा की भयानक स्थिति पर ज़ोर दिया। प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश के नाम ज्ञापन पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया।
भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, इस प्रकार यह 2020 तक सड़क दुर्घटना के कारण मौत और चोट को आधा करने के लिए खुद के प्रति और दुनिया के प्रति भी प्रतिबद्ध है।
सांसद परवेश वर्मा ने कहा, मैं खुद एक दुर्घटना का शिकार हुआ हूं। जैसा कि आपको पता होगा मैंने अपने पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। प्रत्येक और हर जिन्दगी बहुत जरूरी है और हमें सब कुछ करना चाहिए उसे बचाने के लिए। अब प्रस्तावित बिल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल इंडिया की सड़को को मजबूत बनाएगा। मैं अब क्रैश विक्टिम्स के साथ मिलकर मोदी जी से अपील करेंगे कि हमारी सड़कों को सुरक्षित किया जाए।
वर्ष 1988 में भारत की कुल जनसंख्या 83 करोड़ थी और 2017 में यह 132 करोड़ हो गई। 1988 में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौत की संख्या 49,218 थी और वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौत की संख्या 1,46,377 हो गई। लेकिन सड़क सुरक्षा परिदृश्य में भारी बदलाव के बावजूद अब भी हमारे पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ही है।”