नवाज शरीफ के मुकदमे को पूरा करने के लिए बढ़ाई गई समयसीमा
इस्लामाबाद, 11 जून (आईएएनएस)| पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जवाबदेही अदालत को भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी व दामाद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरा करने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ा दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने रविवार को शरीफ को अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ बीमार पत्नी कुलसूम नवाज से मिलने के लिए लंदन जाने की अनुमति दे दी।
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के एक आवेदन पर गौर करते हुए अदालत ने निचली अदालत को एक महीने का विस्तार देने की स्वीकृति दी।
इससे पहले अदालत को मुकदमे को समाप्त करने के लिए अंतिम समय सीमा 9 जून दी गई थी।
नवाज शरीफ की तरफ से पेश होते हुए वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कार्यवाही को पूरा करने के लिए कम से कम छह सप्ताह की जरूरत है।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में कार्यवाही को समाप्त करने के लिए जवाबदेही अदालत को दो महीने का विस्तार दिया था।
हालांकि, निचली अदालत दी गई समय सीमा में कार्यवाही को पूरा करने में नाकामयाब रही।
आखिरकार शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को एक महीने का विस्तार दिया, जिससे अदालत 9 जून तक कार्यवाही को पूरा कर सके। अब इस अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है।