IANS
घर खरीदारों को लेनदार घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी
नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को उस दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार (फाइनेंशियल क्रेडिटर) माना जाएगा।
घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा मिलने से वे बैंक और अन्य संस्थागत लेनदार के समकक्ष हो जाएंगे और दिवालिया रियल एस्टेट कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री से मिलने वाले धन में उनका भी हिस्सा होगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ने आज (बुधवार को) दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी।
सरकार ने कहा कि इस अध्यादेश से घर खरीदारों को लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हो जाएंगे।