झारखंड : अवैध बैंक खोलने पर मामला दर्ज
रांची, 5 जून (आईएएनएस)| झारखंड के खूटी जिले में एक अवैध ग्रामीण बैंक खोलने और उसकी आधारशिला रखने के आरोप में एक ग्रामसभा नेता और अन्य के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। दोनों मामले मुरहू पुलिस थाने में सोमवार को दर्ज किए गए, जिनमें बैंक खोलने तथा इसकी आधारशिला रखने के आरोप में ग्रामसभा नेता जोसफ पूर्ती उर्फ यूसुफ पूर्ती तथा 100 से ज्यादा अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
दर्ज मामले के अनुसार, पूर्ती और उनकी टीम ने ग्रामीणों को नियम विरुद्ध काम करने के लिए उकसाया तथा सरकार विरोधी काम में शामिल किया। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
खूटी जिले में रविवार को आदिवासियों ने कानून की अवहेलना करते हुए समानांतर सरकार चलाने के लिए ग्रामीण बैंक और आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा से संबंधित बोर्ड की आधारशिला रखने की घोषणा की।
इसके बाद स्थानीय लोग मुरहू ब्लॉक के उडबुरु गांव में वर्षो पुरानी आदिवासी परंपरा पत्थलगड़ी के लिए एकत्र हो गए। इस परंपरा के अनुसार, लोग अपने पूर्वजों के नाम पर गांव की सीमाओं पर पत्थर का खंबा खड़ा करते हैं।
बैंक की आधारशिला रखते हुए पूर्ती ने कहा, ग्रामसभा ने ग्रामीण बैंक खोलकर कुछ गलत नहीं किया। यह बैंक आदिवासियों के विकास के लिए है।
इसके बाद रविवार से संचालित हुए बैंक में पूर्ती ने खुद 100 से ज्यादा लोगों को पासबुक दिए। पूर्ती ने कहा कि पैसा सरकार की आदिवासी उप-योजना के तहत आएगा।
इससे पहले, सरकार ने समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को पत्थलगड़ी की परंपरा को सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था। पत्थलगड़ी में शामिल रहे कुछ लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।