शराब सेवन की उम्र घटाने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में शराब सेवन की उम्र घटाने की मांग की गई है।
यहां शराब सेवन की मौजूदा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने मामले की सुनावाई नौ अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दी।
इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता कुश कालरा ने अपने वकील चारु वलीखन्ना के जरिए दाखिल किया था, जिसमें शहर में शराब की उत्तरदायी खपत व बिक्री को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में शराब सेवन की कानूनी उम्र घटाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 23 को अमान्य घोषित करने की मांग की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में शराब का सेवन करने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों का उदाहरण दिया, जहां शराब पीने की उम्र क्रमश: 18 व 21 वर्ष है।