मप्र में लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट : शिवराज
भोपाल, 13 मई (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश की राजधानी स्थित नेशनल ल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश में शीघ्र ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र है। इसकी मजबूती के लिए जनता का न्यायपालिका पर भरोसा होना आवश्यक है। समय पर निष्पक्ष न्याय दिलाने में न्यायाधिपतियों और अधिवक्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है।
उन्होंने मासूम के साथ दुष्कर्म के अपराधी को मात्र 23 दिन में दंडित करने के लिए न्यायपालिका का अभिनंदन और आभार ज्ञापित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना और संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें सरकार का पूरा सहयोग हमेशा मिलेगा। अधिवक्ता कल्याण के बार काउंसिल के कार्यो में सरकार भरपूर सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गो के कल्याण के कार्य समान रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में समता के लिए राज्य सरकार सक्षम पर करारोपण कर अक्षम की मदद कर रही है। उन्होंने असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी भी दी।
इस मौके पर घोषणा की गई कि अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए राशि उपलब्धता की सीमा अधिकतम पांच लाख रुपये की जाएगी। अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु पर चार लाख की राशि परिजनों को दी जाएगी। इस राशि में दो लाख रुपये राज्य सरकार और दो लाख रुपये बार काउंसिल द्वारा देय होगी।