कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में पार्टी पर अपने घोषणापत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं का वादा कर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुथालिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि एक समुदाय जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए कल्याणकारी उपाय का वादा करने को धर्म के नाम पर वोट मांगने के रूप में नहीं देखा जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि वह चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, और वह भी चुनाव से महज 48 घंटे पहले इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
मुथालिक ने अपनी याचिका में कहा था कि धर्म के आधार पर वोट मांगना चुनाव संहिता के खिलाफ है और कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वादे किए गए हैं।