आरबीआई ने इस बैंक पर की सख्ती, अब 1000 से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकेंगे खाताधारक
यह बैंक मुंबई स्थित सिटी को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई की तरफ से बैंक को निर्देश दिया गया कि बैंक के कस्टमर्स अपने सेविंग या करंट अकाउंट से एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे।
आरबीआई ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि इस तरह के निर्देश का मतलब यह नहीं है आरबीआई इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने जा रही है बल्कि आरबीआई द्वारा इस बैंक के वित्तीय स्थिति पर निगरानी रख रहा है जब तक कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न आ जाए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बदले हालातों के साथ वो अपने निर्देशों में बदलाव भी कर सकती है।
सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट के अनुसार मार्च 2016 में इसका डिपॉजिट बेस 534 करोड़ रुपये था और बैंक की तरफ से 363 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है। बैंक की तरफ से दिए गए लोन का 8.84 प्रतिशत एनपीए था। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंक के बढ़ते एनपीए को देखकर उठाया है।