सर्वोच्च न्यायालय ने कठुआ मामले में निष्पक्ष मुकदमे के लिए कहा
नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कठुआ में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल करने में बाधा डालने को लेकर जम्मू के वकीलों को फटकार लगाई।
हालांकि, वकीलों ने दावा किया कि वे एक अलग मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा, हमें और किसी बात की चिंता नहीं है, हमें केवल निष्पक्ष मुकदमे को लेकर चिंता है। आप लोगों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के आवास पर आरोपपत्र दाखिल करना पड़ा।
वकीलों ने जोर देकर कहा कि वे अलग मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो आरोपपत्र दाखिल करने के साथ मिल गया।
अदालत को बताया गया कि प्रदर्शनकारी वकीलों ने भरोसा दिया है कि जम्मू के हीरानगर इलाके में बकरवाल समुदाय की आठ साल की लड़की से दुष्कर्म व हत्या के मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं होगी। प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, प्रदर्शन की जो भी पृष्ठभूमि रही हो, इसका नतीजा गलत निकला।
अदालत ने घटना व प्रदर्शनकारी वकीलों के आचरण को लेकर सभी पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को सूचीबद्ध की है।