राहत की खबर : उत्तराखंड में अब नहीं चलेगी प्राईवेट स्कूलों की मनमानी
प्रदेश में जल्द लागू होगी फीस एक्ट, जनता को मिलेगी राहत
मनमुताबिक फीस लेने के कारण प्राईवेट स्कूलों पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही लगाम लगाने जा रही है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि अगर सब सही रहा, तो अगली कैबिनेट मीटिंग में फीस एक्ट पर मुहर लग जाएगी।
फीस एक्ट मंजूर होने के बाद राज्य में कोई भी प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस नहीं ले सकेगा। एक्स लगने के बाद प्राईवेट स्कूलों को ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक ही फीस लेनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड अरविंद पांडेय ने कहा कि फीस रेगुलेशन एक्ट में प्रदेश स्तर पर रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के सदस्य सभी जिलों के डीएम, छात्रों के अभिभावक और प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर रहेंगे।
इस फैसले से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एनसीईआरटी का नियम लागू किया था। वहीं अब सरकार की यह पहल प्रदेश के लाखों परिवारों की जेब हल्की होने से बचा सकती है।
” अगर फीस रेगुलेशन कमेटी द्वारा किसी भी विद्यालय की शिकायत सही पाई जाती है, तो स्कूल को पांच लाख तक का जुर्माना और मान्यता रद्द होने जैसी परेशानी झेलनी पड़ेगी।” अरविंद पांडेय ने बताया।