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बाबा बर्फानी के सामने लगा सकेंगे ‘हर हर महादेव’ का जयकारा, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश रद्द किया

बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब अमरनाथ गुफा में कोई भी श्रद्धालु या व्यक्ति हिम शिवलिंग के सामने खड़ा होकर ‘हर हर महादेव’ का जयकारा लगा सकेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल यानी एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया है।

बीते साल एनजीटी ने अमरनाथ को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश दिया था। इसके तहत अमनरनाथ गुफा और इसके आसपास शोर मचाना, घंटा बजाने जैसी चीजों पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इससे हिम महाशिवलिंग पर असर पड़ता है और जल्दी पिघलने की आशंका बनी रहती है।

एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया था कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु सामान लेकर नहीं जाए क्योंकि यह परंपरा बोर्ड की ही है।

उस वक्‍त अपना फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने तर्क दिया था कि कुछ मंदिरों मे बात करने की मनाही है और वहां पर साइलेंस जोन है। जैसे बहाई मंदिर, तिरुपति और अक्षरधाम में। वहीं अमरनाथ में शोर के कारण लैंडस्लाइड का ख़तरा बढ़ जाता है।

ऐसे में एनजीटी के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील होने और इलाके में ग्लेशियरों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यहां शोर-शराबा नहीं होना चाहिए। साथ ही एनजीटी ने अमरनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या भी सीमित रखने पर जोर दिया था।

बता दें कि इससे पहले एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए माता वैष्णो देवी में एक दिन में सिर्फ 50 हजार यात्री ही दर्शन कर सकेंगे, ऐसे निर्देश दिए थे। एनजीटी के आदेश के खिलाफ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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