रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग द्वारा जारी दिल्ली स्थित एक आतिथ्य-सत्कार कंपनी के पुनर्मूल्यांकन नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह कंपनी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है। न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी व न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को आकलन अधिकारी से पहले कार्यवाही में शामिल होने को कहा है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने फरवरी में कंपनी की हरियाणा व राजस्थान में साल 2010-11 के दौरान जमीन सौदे से हुए लाभ के पुनर्मूल्यांकन के लिए आयकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
कंपनी बाद में शीर्ष अदालत चली गई।
उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल कर चोरी रिपोर्ट में आयकर विभाग ने कहा था कि यह मानने का कारण है कि कंपनी ने 2010-11 में 35 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे, जिसकी आयकर गणना नहीं हुई थी।
उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कंपनी को कार्यवाही में शामिल होने को कहा व कर चोरी की रपट पर टिप्पणी करते हुए कहा, कारणों ्र को जांचने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आयकर गणना से बचने का जो निष्कर्ष निकाला गया, उससे ये कारण संबंधित हैं, और उसके लिए नोटिस जारी करने की जरूरत है।
कंपनी ने तर्क दिया कि विश्वास की वजह महज संदेह की वजहें हैं और इससे यह स्थापित नहीं होता कि आय की गणना नहीं हुई थी।