काला हिरण शिकार केस में ‘टाइगर’ दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल जेल की सजा
जोधपुर। जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। वहीँ सलमान पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सलमान को इस मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें बेल मिल गई है। बेल के लिए सलमान के वकील पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे।
अदालत ने इस मामले के अन्य चार आरोपी बॉलीवुड सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया है। वहीँ, कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान मायूस हो गए। सलमान कोर्ट रूम में अकेले बैठे हुए हैं। वहीँ, सलमान को छोड़कर सभी आरोपी कोर्ट रूम से बाहर आ चुके हैं।
बता दें कि 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलमान पर आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान उन्होंने दो हिरणों का शिकार किया था। जबकि फिल्म में काम करने वाले साथी कलाकारों पर आरोप था कि उन्होंने ही सलमान को शिकार के लिए उकसाया था।