बिहार :शराबबंदी के बाद आज से गुटखा और पान-मसाला भी बैन
पटना। शराबबंदी के बाद अब बिहार में गुटखा व पान मसाला का भी सेवन किया तो खैर नहीं। राज्य सरकार ने गुटखा एवं पान मसाला के विनिर्माण बिक्री, परिवहन, प्रदर्शन और भंडारण पर एक वर्ष तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-30 के तहत यह निर्णय लिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में शुक्रवार को आदेश जारी किया।
आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूरे बिहार में गुटखा एवं पान मसाला (तंबाकू एवं निकोटिन युक्त) के (पैकिंग/बिना पैकिंग) विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, प्रदर्शन एवं भंडारण पर आगामी एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह 21 मई से प्रभावी हो गया है।
प्रतिबंध को लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं खाद्य संरक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता हेतु अनुरोध किया गया है। संबंधित अधिकारी या खाद्य संरक्षा पदाधिकारी पूरे बिहार के अंतर्गत गुटखा एवं पान-मसाला (तंबाकू एवं निकोटिन युक्त) का निरीक्षण एवं छापेमारी करेंगे। निरीक्षण या छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों पर 2006 के अधिनियम के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।