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चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव को 14 साल जेल, 60 लाख जुर्माना भी

रांची। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की दो सजा सुनाई यानि उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उनकी सजा की अवधि एक साल और बढ़ जाएगी।

लालू यादव पर आरोप था कि उन्होंने 1995 और 96 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की। इस मामले में लालू समेत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 29 अन्य लोग आरोपी थे। आरजेडी अध्यक्ष को अब तक की सबसे ज्यादा सज़ा दी गई है। लालू की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जैसे ही फैसले की कॉपी मिलती है वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

लालू यादव की सजा का एलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लालू यादव मौजूद नहीं थे। वह इस वक्त रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उन्हें जल्द ही दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जा सकता है। लालू यादव अब तक 6 में से 4 मामलों में दोषी साबित हो चुके हैं, जबकि 2 मामलों में सुनवाई चल रही है।

19 मार्च को कोर्ट ने 31 में से 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं वहीं, बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया था। सजा के ऐलान के लिए कोर्ट ने 21, 22 और 23 तारीख को सुनवाई कर सजा सुनाने का फैसला किया था. शुक्रवार को सभी दोषियों का पक्ष कोर्ट ने सुन लिया था।

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