राष्ट्रीय

घृणास्पद वीडियो पर ट्विटर को अदालत का नोटिस

नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)| यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को एक शिकायत पर ट्विटर को नोटिस जारी किया है। शिकयात में साक्षी भारद्वाजा नामक एक महिला के ट्विटर अकाउंट के निलंबन की मांग की गई है, जो सिख गुरुओं और धर्म के बारे में घृणास्पद भाषण देती है।

अधिवक्ता गुरमीत सिंह द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश जसजीत कौर ने यह नोटिस जारी किया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि तय की है।

अदालत ने पिछले साल नवंबर में गूगल भारत को किसी भी वीडियो को अपलोड करने और प्रकाशित करने से रोक दिया था, जिसमें घृणास्पद भाषण और किसी भी धर्म के खिलाफ और विशेष रूप से सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी शामिल हो।

कुछ वीडियो देखने के बाद, न्यायाधीश कौर ने भारद्वाज के ऐसे सभी वीडियो को हटाने का आदेश दिया था और इसके लिए गूगल भारत को सात दिनों का वक्त दिया था।

सिख धर्म के खिलाफ घृणास्पद भाषण वीडियो हटाने की याचिका रेलवे अधिकारी गुरचरण सिंह वालिया (53) ने अपने वकील गुरुमीत सिंह के जरिए दायर की थी।

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि पिछले साल 28 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो देखे थे, जहां भारद्वाज सिख धर्म के खिलाफ घृणास्पद भाषण दे रही थीं।

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