सड़क के आकार में कमी पर बैजल व दिल्ली मेट्रो को नोटिस
नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर आईएनए मार्केट में अनधिकृत मेट्रो निर्माण को हटाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली मेट्रो व अन्य को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कहा गया है कि निर्माण की वजह से सड़क के आकार में कमी आई है और यातायात पर असर पड़ रहा है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की गई है।
यह याचिका साउथ एक्सटेंशन के निवासी मंजीत सिंह चुग और अंकुश वोहरा ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सड़क का आकार 60 फीट से घटकर 15 फीट हो गया है और दक्षिण दिल्ली के इलाके में इससे यातायात के आवागमन पर असर पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि इससे जनता को असुविधा हो रही और हालात की वजह से हमेशा यातायात पुलिस की तैनाती की जरूरत है।
याचिका में कहा गया है, सड़क के आकार के 60 फीट से 15 फीट हो जाने की वजह से इस इलाके में दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है।
याचिका में अनधिकृत निर्माण को हटाने की भी मांग की गई है।