पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं : सीआईआई
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)| उद्योग संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों को जल्द से जल्द एकीकृत अप्रत्यक्ष कर शासन जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाने की मांग की।
सीआईआई के मुताबिक, जब तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व्युत्पन्न वस्तुएं जीएसटी के अधीन नहीं आतीं, तब तक इन उत्पादों पर उच्च कर से बचने के लिए ‘सी फॉर्म’ की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।
‘सी फॉर्म’ प्रणाली का उपयोग अंतरराज्यीय स्तर पर बेचे जाने वाले ‘माल’ पर दोहरे कराधान से बचने के लिए किया जाता है।
सीआईआई ने बताया, ..जीएसटी की शुरुआत के बाद, प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर दिए गए वैट पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है और सीएसटी अधिनियम में संशोधन ने उत्पादों की अंतरराज्यीय बिक्री में काफी बदलाव किया है।
सीआईआई ने कहा, इसलिए, जीएसटी के बाद से, उत्पादों पर कर की बढ़ोतरी हुई है, जो सरकार का इरादा नहीं था।