Call Drop मामले में SC ने दी कम्पनियो को राहत
एजेंसी/ नई दिल्ली : देश में कॉल ड्राप को लेकर समस्या को बढ़ते हुए देखा गया है. जिसको लेकर कुछ समय पहले ही यह भी देखने को मिला था कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कम्पनियो से हर्जाने की मांग भी की थी. मामले में यह सुनने में आया था कि टेलीकॉम कम्पनियो के द्वारा भी ट्राई के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
आज यानि बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है. जिसमे यह कहा गया है कि कॉल ड्राप होने की स्थिति में टेलीकॉम कम्पनियो को किसी तरह के हर्जाने का भुगतान नहीं करना होगा. जी हाँ, कोर्ट के इस फैसले को कमापनियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
गौरतलब है कि देश में बढ़ रही कॉल ड्राप की समस्या को देखने के बाद ट्राई ने कहा था कि कम्पनियो को प्रतिदिन तीन कॉल ड्राप होने के बाद कॉल ड्राप होने पर प्रति कॉल 1 रु का का हर्जाना देना होगा. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई की इस दलील को बर्खास्त कर दिया गया है.