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उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव लड़ने के लिए रखी गजब शर्त

देहरादून। परिवार नियोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। बता दें कि परिवार नियोजन का पालन ना करने वाले लोगों पर इस बार निकाय और पंचायत चुनाव भारी पड़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला और पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी गजट जारी कर गाइडलाइंस जारी किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जारी सरकारी गजट के लागू होने से चुनाव लड़ने का मंसूबा लिए कई लोगों के लिए संकट के बादल छा गये हैं। कुछ समय से राजनीति में सक्रिय ऐसे महिला और पुरुष जिनके दो से अधिक संतान हैं उनका चुनाव लड़ने का सपना इस बार पूरा नहीं हो सकेगा।

राज्यपाल ने सरकारी गजट की शर्तो के अनुसार 21 सितंबर 2003 के बाद दो बच्चों से अधिक जीवित संतान होने पर ऐसे किसी भी महिला और पुरुष प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। परिवार नियोजन का यह फार्मूला निकाय चुनाव लड़ने वाले उन लोगों पर भारी पड़ेगा जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशानुसार नामांकन तिथि से छह माह पूर्व किसी संगीन अपराध में नामजद ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस आदि सूचनाओं को छिपाने वाले लोगों पर भी सख्ती से पेश आने को कहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के आधार पर दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों की जांच कराकर सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

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