ईडी ने कारोबारी संजय भंडारी की 26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विवादास्पद रक्षा सलाहकार और हथियार कारोबारी संजय भंडारी और अन्य से संबंधित करीब 26.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई है। ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हमने संजय भंडारी और अन्य की करीब 26.61 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेश में अज्ञात संपत्तियों की खरीद में अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम और साथ ही उनकी विभिन्न कंपनियों की जानकारी उजागर नहीं करने के आरोप में मंगलवार को की गई।
एंजेसी का यह कदम इस साल फरवरी माह में धनशोधन रोकथाम अधिनियम और फेमा के तहत लगाए गए आपराधिक आरोपों के मद्देनजर दर्ज मामले में चल रही जांच के रूप में उठाया गया।
एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक, भंडारी ने भारत से बाहर करीब 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित की थी, जिसे उन्होंने कर बचाने के मकसद से आयकर अधिकारियों के सामने घोषित नहीं किया था।
जांच एजेंसी ने दूसरी बार भंडारी की संपत्ति जब्त की है।
इससे पहले एक जून को वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली में भंडारी से संबंधित 21 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की थी। जिसमें पंचशील पार्क स्थित पंचशील शॉपिंग मॉल में व्यावसायिक संपत्ति, दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में आवासीय मकान और गुरुग्राम में एक अन्य मकान शामिल है। ये संपत्तियां उनके नाम, उनकी पत्नी के नाम और साथ ही उनके द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के नाम पर थीं।
आयकर विभाग ने भंडारी के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था। यह अधिनियम 2016 में बनाया गया था। इसके तहत भारतीयों द्वारा विदेशों में बेहिसाबी धन और संपत्ति को छिपाने पर रोक लगाना था।
यह मामला अप्रैल 2016 में सामने आया था, जब आयकर विभाग ने भंडारी के खिलाफ छापेमारी की थी और उनके परिसर पर छापे में कई आधिकारिक संवेदनशील रक्षा दस्तावेज बरामद किए गए थे।
दिल्ली पुलिस ने भी पिछले साल कथित रूप से आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया था।