बेटी के बैग में यूज्ड कंडोम देख मां ने ठोंका रेप केस, कोर्ट की सुनवाई में पता चली ये असलियत
नई दिल्ली। मां को बेटी के हैंडबैग में तीन कंडोम क्या मिल गए, उसने शक के आधार पर लड़के के खिलाफ रेप में मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि नई दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने रेप के आरोपित व्यक्ति को बाइज्जत रिहा भी कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि लड़की और उस शख्स ने सहमति के आधार पर सेक्स संबंध बनाए थे।
इस मुकदमे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेप का केस लड़की ने नहीं, बल्कि उसकी मां ने दर्ज करवाया था। वह भी अपनी बेटी के हैंडबैग इस्तेमाल किए गए तीन कंडोम के आधार पर। लेकिन कोर्ट ने रेप के आरोपित शख्स को बरी कर दिया है।
अदालत के मुताबिक लड़की ने संबंध बनाने के बाद इस उद्देश्य से यूज्ड कंडोम अपने बैग में रखे थे ताकि उसे सही जगह पर फेंका जा सके। एफआईआऱ में यह आरोप लगाया गया था कि आरोपित ने 20 साल की लड़की से शादी का वादा कर सेक्स संबंध बनाए थे। सुनवाई में पाया कि रेप का ये मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि लड़की के मां-बाप को उसके सेक्स संबंध के बारे में पता चल गया था।
अगर उसकी मां ने बैग में कंडोम नहीं देखे होते तो कोर्ट ने पाया कि FIR दर्ज करने की वजह शादी के झूठे वादे से लड़की का दुखी होना नहीं था। मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज गौतम मनन ने कहा, ‘इस केस के तथ्य ये इशारा करते हैं कि महिला एफआईआर दर्ज नहीं करवाती, अगर उसकी मां ने बैग में कंडोम नहीं देखे होते।
गौरतलब है कि यह मामला फरवरी 2017 महीने का है। कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक लड़की और आरोपित ने एक होटल में आपसी सहमति के आधार पर सेक्स संबंध बनाये थे। जब लड़की घर पहुंची तो उसकी मां ने उसके बैग में तीन कंडोम देख लिए थे। इसके बाद लड़की ने पूरी कहानी अपनी मां को बता डाली। लड़की की मां ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि, ‘लड़की के माता-पिता इस दोस्ती के बारे में नहीं जानते थे। लड़की की ओर से ये स्वीकार किया जाना कि दोनों के बीच शादी जैसी कोई बात नहीं हुई थी, इस दावे को खत्म कर देता है कि लड़की ने आरोपित से यह सोचकर सेक्स रिलेशन बनाए कि वो उससे शादी करेगा।’
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि लड़की को ये तय करने के लिए पर्याप्त समझ थी कि जिस काम के बारे में उसने सहमति दी है उसकी क्या अहमियत है।