राष्ट्रीय

उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)| चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि एक उम्मीदवार को दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।

न्यायालय ने इस संबंध में अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी थी।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से सहायता मांगी थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को अटॉर्नी जनरल को याचिका की प्रति देने के लिए कहा था।

उपाध्याय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती दी थी जिसमें एक उम्मीदवार को संसद व राज्य विधानसभा की दो सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है।

याचिकाकर्ता ने संसद और राज्य विधानसभा समेत सभी स्तरों पर एक उम्मीदवार द्वारा दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close