राष्ट्रीय

कोपार्डी दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को मृत्युदंड

अहमदनगर (महाराष्ट्र), 29 नवंबर (आईएएनएस)| यहां एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में जुलाई 2016 में 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और बर्बर हत्या के मामले में तीनों दोषियों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष जन अभियोजक उज्जवल निकम ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि दोषियों – जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरखा भवल (30) और नितिन गोपीनाथ भेलुमे (28) को दुष्कर्म, षड्यंत्र, हत्या और अन्य अपराधों को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केओले ने 18 नवंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। उन्होंने बुधवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच खचाखच भरी अदालत में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोस्को) अधिनियम के तहत तीनों को सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने दोषियों को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति भी दी।

भवल के वकीलों बालासाहेब खोपाड़े और विजयलक्ष्मी खोपाड़े ने आईएएनएस को बताया, हम उच्च न्यायालय के समक्ष सिर्फ फैसले के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी कार्यवाहियों, खामियों और अन्य मुद्दों को भी चुनौती देंगे। हम पहले ही सत्र अदालत के समक्ष लिखित बयान दर्ज करा चुके हैं।

गौरतलब है कि 13 जुलाई, 2016 को तीनों लोगों ने अहमदनगर जिले के करजात तालुका के कोपार्डी गांव में 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया था।

पीड़िता की मां ने अदालत कक्ष के बाहर कहा, आखिरकार, न्याय मिल गया। मेरी बेटी कभी वापस नहीं लौटेगी। यह मेरी बेटी को दी गई असली श्रद्धांजलि है। हम उज्ज्वल निकम साहब के शुक्रगुजार हैं।

निकम ने कहा, मुख्य आरोपी शिंदे को उत्पीड़न, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है और साथ में जुर्माना भी लगाया गया है जबकि दो अन्य भवल और भेलुमे को शिंदे को उकसाने, षडयंत्र रचने और अपराध में सहयोग देने के लिए सजा सुनाई गई है।

इस फैसले को राजनीतिक गलियारे में सराहा जा रहा है।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (भाजपा) पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रत्नाकर, शिवसेना की महिला नेता नीलम गोरहे, एनसीपी नेता अजीत पवार और विद्या चौहान और पुणे की महिला कार्यकर्ता तिरुपति देसाई ने इस फैसले का स्वागत किया।

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