न्यायालय ने मुकुल की याचिका पर केंद्र, बंगाल से जवाब मांगा
नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद मुकुल रॉय की उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर फोन टेप करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन और अन्य को निर्देश दिया है कि वे अपना जवाब सात दिसंबर तक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा करें।
मुकुल रॉय हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए हैं। रॉय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया और अपना फोन कई महीनों से टेप किए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने अपने फोन सेवा प्रदाता को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि यदि उसे केंद्र या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उनके या उनके किसी रिश्तेदार के फोन टेप करने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है तो वह उसे अदालत में जमा करे।
उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे कई लोगों के फोन टेप कर रही है, जो टीएमसी से संबद्ध नहीं हैं।