सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फरमान, ‘बिना अनुमति मीडिया से बात करने से बचें अफसर’
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कहा कि सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना वे मीडिया से बात न करें। मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने मातहत आने वाले सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करने से परहेज करें। ‘इस मंत्रालय की नजर में यह बात आई है कि मंत्रालय मीडिया इकाइयों के अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करते हैं।
सर्कुलर में पीआईबी की एक नियमावली का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से मीडिया से बात करने संबंधी दिशा—निर्देश हैं। बता दें कि नियमावली के अनुसार, मंत्री, सचिव एवं विशेष तौर पर अधिकृत अधिकारी ही सिर्फ मीडिया को सूचना दे सकते हैं या मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है, मीडिया का कोई प्रतिनिधि यदि किसी अन्य अधिकारी से संपर्क करता है तो वह उसे पीआईबी से संपर्क करने के लिए कहेगा या मीडियाकर्मियों से मिलने से पहले मंत्रालयाविभाग के मंत्री या सचिव से इजाजत लेनी होगी।
मंत्रालय के तहत आने वाली सभी मीडिया इकाइयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को यह सर्कुलर भेजा गया है। सर्कुलर में खास तौर पर बताया गया है कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया को पीआईबी के जरिए आधिकारिक सूचना दी जानी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऐसे सर्कुलर समय-समय पर नियमित तौर पर जारी किए जाते हैं।