राष्ट्रीय

छग : विनोद वर्मा की जमानत पर फैसला 6 नवंबर को

रायपुर, 3 नवंबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी सार्वजनिक करने की धमकी मंत्री के सहयोगी प्रकाश बजाज को देकर पैसे की मांग करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बंद पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका शुक्रवार को अदालत में दायर की गई।

न्यायाधीश भावेश कुमार वट्टी ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और रायपुर के मावा थाना पुलिस से डायरी मंगाई है। पुलिस ने डायरी पेश करने के लिए अदालत से 6 नवंबर तक का समय मांगा है।

न्यायाधीश वट्टी की अदालत ने कहा कि विनोद वर्मा की जमानत याचिका पर फैसला 6 नवंबर को लिया जाएगा।

रायपुर पुलिस ने 27 अक्टूबर को विनोद वर्मा को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कमरे से कथित तौर पर 500 सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था। वर्मा 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

वर्मा की गिरफ्तारी होते ही सीडी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। मंत्री मूणत ने इसे कांग्रेस का कारनामा बताते हुए वर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था।

मंत्री मूणत ने सेक्स सीडी को फर्जी बताया है और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीडी मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।

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