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फूड एंड हर्बल पार्क के लिए बाबा ने कटवाए 6000 पेड़ , HC ने थमाया नोटिस

इलाहाबाद। पतंजलि आयुर्वेद की मुश्किले लगातार बढ़ रही है। एक ओर जहां उसके प्रोडक्ट जांच में फेल हो रहे हैं तो दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में जमीन आवंटन के मामले में योगगुरु और संस्था के निदेशक बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब मांगा है।

नोएडा में बन रहे पतंजलि के फूड एंड हर्बल पार्क को लेकर विवाद गहरा गया है। दरअसल इस पार्क को बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काट दिए गए थे और वह भी किसी की अनुमति लिए बगैर। इस मामले में आरोप लगाते हुए औसाफ समेत नौ किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि किसकी इजाजत से हरे पेड़ काटे गए। पेड़ काटते वक्त सरकारी कर्मचारी और पुलिस कैसे मौजूद थी।

ज्ञात हो कि तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले साल बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि आयुर्वेद को फूड ऐंड हर्बल पार्क के लिए नोएडा के कादिलपुर और सिलका गांव में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दी थी। अखिलेश यादव ने पिछले साल एक दिसम्बर को लखनऊ में पार्क का शिलान्यास भी कर डाला था। पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब तेज हो गई है।

राज्य सरकार और यमुना एक्सप्रेस वे अपनी सफाई पेश करते हुए कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया है कि उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 नवंबर तय की गई है। कुल मिलाकर बाबा रामदेव को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है।

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