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बच्ची के भूख से मरने के बाद जागी झारखंड सरकार, आधार को पीडीएस से लिंक कराने का आदेश रद्द

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले ही झारखंड में एक बच्ची की भूख की वजह से मौत हो गई थी। परिवार उस बच्ची को खाना इसलिए नहीं दे सका क्योंकि उसे राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया जा सका था।

इस मामले के बाद आधार को पीडीएस से लिंक कराने के आदेश को अब झारखंड के पीडीएस मंत्री सरयू रॉय ने शनिवार को खारिज कर दिया गया है।

इसे लेकर उन्होंने जारी किए नए आदेश में आधार को पीडीएस से लिंक कराने का पुराने आदेश रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएस के लाभार्थी किसी भी पहचान के सबूत को दिखाकर राशन ले सकते हैं। इसके लिए आधार और पीडीएस को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है।

बता दें कि आधार को पीडीएस से लिंक करने का आदेश झारखंड के चीफ्र सेक्रेटरी राजबाला वर्मा ने दिया था। इसके बाद से अब तक मामले पर बात नहीं हो सकी है। फिलहाल किसी को भी आधार न होने की स्थिति में भी राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, लाभार्थी को आधार एनरोलमेंट नंबर, आधार आवेदन की स्लिप, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, किसान फोटो पासबुक या अपनी पहचान का कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

इस आदेश से हुई बच्ची की मौत झारखंड के सिमडेगा जिले में 11 साल की मासूम को आधार कार्ड की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

बता दें कि आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से परिवार को पीडीएस स्कीम के तहत जो गरीबों को अनाज मिलता है वह उसे नहीं मिल पा रहा था।

हालात इतने बदतर हो गए थे कि परिवार के पास खाने के लाले पड़ गए थे। इसके चलते 11 साल की मासूम संतोषी कुमारी की जान चली गई।

बच्ची की मां ने बताया- ‘मैं जब राशन की दुकान पर राशन लेने गई तो उन लोगों ने राशन देने से मना कर दिया। मेरी बेटी भात-भात कहते हुए मर गई।’

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