वरिष्ठ वकीलों को स्थायी समिति नियुक्त करेगी : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अब वकीलों को वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति का फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति लेगी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने निर्णय में बताया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा, दो और वरिष्ठ वकील समिति के सदस्य होंगे।
आदेश के अनुसार, अटॉर्नी जनरल और सर्वोच्च न्यायालय बार का नामित सदस्य भी इस समिति का हिस्सा होगा, जिसका अपना एक स्थायी सचिवालय होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही वरिष्ठ वकील के पद के लिए मानदंड प्रक्रिया दोबारा तय कर दी थी। इसमें वकीलों के प्रदर्शन, मामले के निपटारे की संख्या, विशेषीकृत क्षेत्र और व्यक्तित्व भी शामिल है।
वरिष्ठ वकील के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया व चयनित वकीलों की सूची बनाने के बाद सचिवालय इसे स्थायी समिति के पास भेजेगा। उसके बाद स्थायी समिति इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाएगा।
अदालत ने यह फैसला वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह के वकीलों के वरिष्ठ वकील बनने के लिए मानदंड प्रक्रिया को दोबारा तय करने संबंधी याचिका के बाद दिया है।