राष्ट्रीय
18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म माना जाएगा।
इस फैसले के साथ न्यायालय ने आपराधिक कानून के उस नियम को खारिज कर दिया, जिसके तहत 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने की इजाजत थी।