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खुशखबरी : उत्तराखंड के 30 हजार व्यापारी होंगे जीएसटी से बाहर

 

देहरादून। उत्तराखंड के तीस हजार व्यापारियों के लिए राहत की खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में राज्य सरकार की ओर से सालाना टर्न ओवर की सीमा बढ़ाकर 10 की बजाए 20 लाख करने का सुझाव दिया गया था। जिसपर राज्य कर अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्य की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने छोटे राज्यों के व्यापारियों के लिए सालाना टर्न ओवर की सीमा बढ़ाने पर सहमत जताई है।

जीएसटी एक्ट में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू होने पर बड़ी संख्या में राज्य के व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही जीएसटी पंजीकरण के लिए 20 लाख सालाना टर्न ओवर की सीमा तय की गई है। जीएसटी में राज्य में अभी तक एक लाख दो हजार के करीब व्यापारी पंजीकरण करा चुके हैं। वैट में राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारी 97 हजार व्यापारी थे। इसमें से 30 हजार व्यापारी 20 लाख सालाना टर्न ओवर से कम के थे। अब जीएसटी काउंसिल की ओर से छूट दिए जाने से पंजीकृत व्यापारियों की संख्या फिर एक लाख से कम हो जाएगी।

राज्य में जीएसटी पंजीकरण के लिए सालाना टर्न ओवर की सीमा यदि बढ़ती है, तो पहाड़ के अधिकांश व्यापारी व मैदानी क्षेत्रों के छोटे व्यापारी जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। व्यापारियों को न पंजीकरण कराना होगा और न हर महीने रिटर्न दाखिल करना होगा। पंजीकरण से मुक्त होने पर व्यापारियों को अकाउंट का लेखा जोखा भी नहीं रखना होगा। व्यापारियों को न टैक्स लेना है और न ही देना पड़ेगा।

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जीएसटी काउंसिल ने छोटे राज्यों के लिए सालाना टर्न ओवर की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की सहमति दे दी है। राज्य सरकार लम्बे समय से इसकी मांग कर रही है। काउंसिल की सहमति के बाद अब जीएसटी एक्ट में संशोधन होगा, फिर नई व्यवस्था लागू होगी।

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