ट्यूनीशिया में महिलाओं को मिली राहत, अब गैर मुस्लिमों से कर सकती है शादी
ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की सरकार ने उस कानून को खत्म कर दिया है, जिसके तहत मुस्लिम महिला गैर-मुस्लिम युवक से शादी नहीं कर सकती थी। राष्ट्रपति बेजी कैड एस्बेसी के एक प्रवक्ता ने इसकी घोषणा करते हुए महिलाओं को बधाई दी।
99 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले देश ट्यूनीशिया ने अपने एक पुराने कानून को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब ट्यूनीशिया की महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने की आजादी मिल गई है। अब तक मुस्लिम महिला किसी गैर-मुस्लिम युवक से शादी नहीं कर सकती थी।
अभी तक ऐसा नियम था कि यदि कोई गैर-मुस्लिम युवक यहां की मुस्लिम महिला से शादी करना चाहे तो पहले उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता था। इसके बाद उसे अपने धर्म परिवर्तन का प्रमाण-पत्र सबूत के तौर पर भी देना होता था।
पिछले महीने ही राष्ट्रपति एस्बेसी ने राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा था कि अपना जीवनसाथी चुनने में ‘शादी कानून’ बाधा है। इस कानून को 2014 में स्वीकार किए गए ट्यूनीशिया के संविधान का भी उल्लंघन माना जा रहा था।
सरकार के इस आदेश को लागू कर दिया गया। अब कोई भी जोड़ा अपनी शादी सरकारी दफ्तरों में दर्ज करा सकता है। शादी से जुड़े इस अहम कानून को खत्म करने के लिए ट्यूनीशिया में कई संगठनों ने अलग अलग स्तर पर अभियान चलाया था।