रेयान मासूम हत्याकांड : केंद्र, सीबीआई व हरियाणा सरकार को नोटिस
नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में सात साल के छात्र की हत्या के मामले में छात्र के पिता की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार, सीबीएसई, सीबीआई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। मृत छात्र प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद्र ठाकुर ने अपने बेटे की 8 सितंबर को हुई हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शीर्ष अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को भी नोटिस जारी किया।
प्रद्युम्न के पिता वरुण ने मौत का कारण बनी स्कूल प्रशासन की लापरवाही की जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में स्कूलों को जवाबदेह बनाने की मांग भी की।
पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य को निलंबित किया गया है, जबकि दो कर्मचारियों को लापरवाही के बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के भोंडसी में सोहना रोड पर स्थित है। इस स्कूल के पास ही एक शराब की दुकान थी, जिसमें गुस्साए अभिभावकों ने रविवार को आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें पत्रकारों सहित कई लोग घायल हो गए थे।