विमानन कंपनियों को ‘नो फ्लाई सूची’ बनाने के निर्देश
नई दिल्ली, 8 सितम्बर (आईएएनएस)| सफर के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले विमान यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को विमानन कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों की ‘नो फ्लाई सूची’ बनाने का निर्देश दिया है और जिनके नाम इस सूची में हो, उन पर तीन महीने से लेकर दो सालों तक विमान में सफर करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने यहां एक प्रेसवार्ता के दौरान संवाददाताओं को बताया, भारत ऐसा पहला देश है, जो इस प्रकार की सूची बना रहा है। ‘नो फ्लाई सूची’ को बाधारहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाया जा रहा है। यह यात्रियों, विमानन कंपनियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए है।
हर बार की गलती के लिए प्रतिबंध की अवधि पिछले प्रतिबंध की अवधि से दोगुनी हो जाएगी। हालांकि प्रत्येक विमानन कंपनी की नो फ्लाई सूची होगी, लेकिन एक की बनाई सूची का दूसरी कंपनियों द्वारा अनुसरण करना बाध्यकारी नहीं होगा।
इस श्रेणी के तहत उपद्रवी व्यवहार (गालीगलौज) के लिए स्तर-1, उपद्रवी व्यवहार (शारीरिक हिंसा) के लिए स्तर-2 और जीवन को संकट में डालने जैसे व्यवहार के लिए स्तर-3 की सूची होगी।
नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा कहा गया है, ऐसे उपद्रवी व्यवहार की जांच विमानन कंपनियों द्वारा बनाई गई आंतरिक समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायालय के कोई न्यायाधीश करेंगे। साथ ही इसके सदस्यों में अन्य विमानन कंपनियों, यात्री संघों, उपभोक्ता विवाद निवारण संघों के सदस्य होंगे।
यह आंतरिक समिति मामले की 30 दिनों में जांच कर अपनी रपट सौपेंगी, जिसमें प्रतिबंध की अवधि का भी उल्लेख होगा। जांच के दौरान संबंधित विमानन कंपनी को उस यात्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।