बिहार : आदित्य हत्याकांड में रॉकी सहित 3 को उम्रकैद
गया, 6 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में बुधवार को गया की एक अदालत ने दोषी करार दिए गए जद (यू) की निलंबित विधान पार्षद (एमएलसी) के बेटे रॉकी यादव सहित तीन लोगों को उम्रकैद और आरोपी को शरण देने के मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को छात्र आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी, उसके भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा बिंदी यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई।
गया, 6 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में बुधवार को गया की एक अदालत ने दोषी करार दिए गए जद (यू) की निलंबित विधान पार्षद (एमएलसी) के बेटे रॉकी यादव सहित तीन लोगों को उम्रकैद और आरोपी को शरण देने के मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को छात्र आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी, उसके भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा बिंदी यादव को पांच वर्ष की सजा सुनाई।