चीन में राष्ट्रगान कानून पारित
बीजिंग, 1 सितंबर (आईएएनएस)| चीन की शीर्ष व्यवस्थापिका सभा ने शुक्रवार को एक राष्ट्रगान कानून पारित किया है, ताकि इसका उपयोग उचित तरीके से किया जा सके, साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाला इस कानून के तहत 15 दिन हिरासत में रहे या आपराधिक अभियोग का सामना करे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ से मिली खबर के मुताबिक, यह कानून देश में 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
इस कानून को सोमवार से शुरू नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वि-मासिक सत्र में दूसरी बार अध्ययन के बाद अपनाया गया है।
कानून निर्माताओं ने इस राष्ट्रगान को अंत्येष्टि और ‘गैर परंपरागत’ निजी अवसरों पर गाया जाना पूरे तरह वर्जित कर दिया है। साथ ही इसकी धुन व्यावसायिक विज्ञापनों और सार्वजनिक स्थानों पर नेपथ्य में बजाया जाना भी प्रतिबंधित है।
इस कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रगान को केवल परंपरागत राजनीतिक समारोह, संवैधानिक शपथ समारोह, ध्वजारोहण समारोह, महत्वपूर्ण राजकीय समारोह, सम्मान समारोह, स्मरणोत्सव, राष्ट्रीय स्मारक दिवस समारोह, महत्वपूर्ण राजनयिक अवसर और बड़े खेल दिवसों पर ही बजाया जा सकेगा।
कानून यह भी कहता है कि इसे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की किताबों में जोड़ा जाए।
राष्ट्रगान ‘मार्च ऑफ द वॉलियंटर्स’ को आधिकारिक तौर पर दिसंबर, 1982 में अपनाया गया था।