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खुशखबरी : पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा अब 31 दिसंबर तक बढ़ी
नई दिल्ली। UIDAI ने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि करदाताओं को 31 अगस्त तक अपने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य ही होगा।
UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा था कि इनकम टैक्स की धारा के तहत पैन और आधार को लिंक करने की सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन लिंक नहीं किया है तो फिर आपके लिए राहतभरी खबर है।
सरकार ने इसकी आखिरी तारीख अब 4 महीने तक बढ़ा दी है। इस तरह अब आप 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन को आधार से कैसे लिंक करें।