बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने रेप का दोषी माना,28 को सजा का ऐलान
पंचकूला। विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिया है। शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया। राम रहीम पर आरोप था कि उन्होंने आश्रम की साध्वी से रेप किया।
बाबा पर रेप के अलावा जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अब 28 अगस्त को सजा की अवधि पर कोर्ट में बहस होगी।
माना जा रहा है कि राम–रहीम को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। दोषी करार दिए जाने के बाद बाबा को कस्टडी में लिया गया है। उनकी मेडिकल जांच की गई है।
कोर्ट परिसर के एक किमी तक के इलाके को सील कर दिया गया था। कोर्ट आने की इजाजत बाबा और उनकी दो गाड़ियों को ही दी गई थी। फैसला सुनाए जाने से पहले बाबा के सुरक्षाकर्मियों को कोर्ट रूम के बाहर ही रोका गया था।
कोर्ट के अंदर सिर्फ जज, वकील, दो पुलिस अधिकारी और आरोपित मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जज ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो पुलिस अधिकारियों को भी बाहर कर दिया गया।
इसके अलावा, कोर्ट रूम में सारे फोन बंद करवाए गए थे। सूत्रों ने मुताबिक जज ने फैसला पढ़ने में 10 मिनट का वक्त लिया। फैसला सुनाते वक्त राम रहीम हाथ जोड़कर अदालत में खड़े थे।
फैसला तयशुदा वक्त यानी दोपहर 2:30 बजे नहीं सुनाया जा सका क्योंकि बाबा राम रहीम देर से कोर्ट पहुंचे। दरअसल, बाबा के काफिले से सिर्फ दो गाड़ियों को कोर्ट तक आने की अनुमति थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा की गाड़ी को तो आने की मंजूरी मिल गई, लेकिन उनके साथ दूसरी गाड़ी के सिक्यॉरिटी क्लियरेंस पर पेंच फंस गया। दूसरी गाड़ी में बैठे समर्थक सुरक्षा जांच कराने को तैयार नहीं थे।
बाद में डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर मामला सुलझाया और राम रहीम अदालत पहुंचे। बता दें कि कोर्ट परिसर से एक किमी के दायरे के बाहर बाबा के हजारों समर्थक जुटे हुए थे।
उधर, फैसला सुनाए जाने से पहले पंचकूला और आसपास के इलाकों में बिजली काटी गई। सूत्रों के मुताबिक, सजा की खबर आने के बाद हिंसा फैलने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया।