राष्ट्रीय

मप्र : कांग्रेस विधायक हत्याकांड में मंत्री के खिलाफ जमानती वारंट

भिंड, 24 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ भिंड के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने वर्ष 2009 में हुए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक माखन लाल जाटव हत्याकांड का आरोपी बनाते हुए 25 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके तहत, इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है।

जाटव के परिजनों के अधिवक्ता रामप्रताप सिंह कुशवाहा ने आईएएनएस को बताया, विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने 19 मई को मंत्री आर्य को आरोपी बनाया था, जिसके खिलाफ आर्य उच्च न्यायालय गए और उन्हें वहां से राहत मिल गई। इसके साथ ही सत्र अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया गया, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को सही माना। उसी के चलते गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने पुन: आर्य को हत्याकांड का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

कुशवाहा के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 13 अप्रैल 2009 को गोहद विधानसभा क्षेत्र के र्छेटा गांव में तत्कालीन कांग्रेस विधायक जाटव की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस मौके पर आर्य भी मौजूद थे, मगर पुलिस और सीबीआई की जांच में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।

कुशवाहा ने बताया कि आर्य को आरोपी बनाए जाने के लिए भिंड के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गई। इस पर आर्य को आरोपी बनाया गया था। अब एक बार फिर आर्य को गुरुवार को न्यायाधीश गुप्ता ने हत्या का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ‘पेड न्यूज’ के मामले में उलझे हुए हैं। चुनाव आयोग उनको तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा चुका है, मगर उच्च न्यायालय में मामला लंबित है और उस पर सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

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